नई दिल्ली, 11 मई । नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन से कल 12 मई को 15 विशेष ट्रेने यात्रियों को लेकर रवाना होगी ।
भारतीय रेलवे के अनुसार शुरू की गई इन विशेष ट्रेनों में केवल वातानुकूलित श्रेणी अर्थात् प्रथम, द्वितीय और तृतीय एसी होगी। विशेष रेलगाड़ियों ’के लिए किराया संरचना नियमित समय पर चलने वाली राजधानी ट्रेनों (खानपान शुल्क को छोड़कर) के किराए के समान होगी।
केवल ऑनलाइन ई-टिकटिंग आईआरसीटीसी वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से हो सकेगी। किसी भी रेलवे स्टेशन के आरक्षण काउंटर पर कोई टिकट बुक नहीं किया जाएगा। ’एजेंटों’, (आईआरसीटीसी एजेंटों और रेलवे एजेंटों दोनों) के माध्यम से टिकटों की बुकिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। अधिकतम अग्रिम आरक्षण अवधि 7 दिनों की होगी।
केवल पुष्टि किए गए ई-टिकट बुक किए जाएंगे। आरएसी / प्रतीक्षा सूची टिकट की बुकिंग और टिकट चेकिंग स्टाफ द्वारा आॅन बोर्ड बुकिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। चालू बुकिंग, तत्काल और प्रीमियम तत्काल बुकिंग की अनुमति नहीं होगी। कोई अनारक्षित टिकट की अनुमति नहीं दी जाएगी।
किराए में खानपान शुल्क को शामिल नहीं किया जाएगा। प्री-पेड भोजन बुकिंग, ई-कैटरिंग के प्रावधान को हतोत्साहित किया जाएगा। हालांकि, आईआरसीटीसी सीमित खाने और बोतलबंद पीने के पानी का भुगतान के आधार पर प्रावधान करेगा। टिकट बुक करते समय यात्रियों को इस बारे में सूचना उपलब्ध कराई जाएगी।
यात्रियों को अपने स्वयं के भोजन और पीने के लिए पानी लाने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। भुगतान के आधार पर ट्रेनों के अंदर मांग के अनुसार सूखा, तैयार भोजन और बोतलबंद पानी उपलब्ध कराया जाएगा।
सभी यात्रियों की ट्रेन में सवार होने से पूर्व अनिवार्य रूप से स्क्रीनिंग की जाएगी। केवल अलक्षणीय यात्रियों को ही ट्रेन मे सवार होने की अनुमति दी जाएगी।
इन विशेष सेवाओं से यात्रा करने वाले यात्री निम्नलिखित सावधानियां बरतेंगे:-
(ए) केवल कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को रेलवे स्टेशन में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी।
(बी) सभी यात्रियों को प्रवेश और यात्रा के दौरान फेस कवर / मास्क पहनने होंगे।
(सी) थर्मल स्क्रीनिंग की सुविधा के लिए यात्री कम से कम 90 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंचेंगे। केवल उन यात्रियों को यात्रा की अनुमति दी जाएगी जो अलक्षणीय पाए गए है।
(डी) यात्री स्टेशन और ट्रेन दोनों में सामाजिक दूरी का पालन करेंगे।
(ंई) गंतव्य पर पहुंचने पर यात्रियों को वहाॅं की राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।
ट्रेन की रवानगी के निर्धारित समय सेे 24 घंटे पूर्व तक ऑनलाइन रद्दीकरण की अनुमति दी जाएगी। ट्रेन की रवानगी से 24 घंटे से कम समय में रद्दीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। रद्दीकरण शुल्क किराए का 50 प्रतिषत होगा।
जोनल रेलवे को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि रेलवे स्टेशनों पर अलग-अलग प्रवेश और निकास द्वार सुनिश्चित किए जाएं ताकि यात्री आवाजाही के दौरान एक-दूसरे के सामने न आ पाएं । जोनल रेलवे स्टेशनों व ट्रेनों के लिए तय मानकों के अनुसार सामाजिक दूरी सम्बन्धी दिशानिर्देशों से निर्देशित होंगे और सलामती, सुरक्षा व स्वच्छता प्रोटोकाॅल का पर्यवेक्षण करेंगे।
सभी यात्रियों को आरोग्य सेतु एप्लिकेशन को डाउनलोड करने और उपयोग करने की सलाह दी जाती है।
ट्रेन के अंदर कोई गिलाफ, कंबल और पर्दे उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा हेतु अपने स्वयं के गिलाफ ले जाएं। इस उद्देश्य के लिए एसी कोचों के अंदर का तापमान उपयुक्त रूप से विनियमित रखा जाएगा।
प्लेटफार्मों पर कोई स्टॉल / बूथ नहीं खोले जाएंगे। किसी भी ट्रेन के पास सामान विक्रय की अनुमति नहीं होगी। यात्रियों को कम सामान के साथ यात्रा की सलाह दी जाती है।
गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार यात्रियों व उन्हें रेलवे स्टेशन लाने-ले जाने वाले वाहन चालकों को कन्फर्म ई-टिकट के आधार पर ही आवाजाही की अनुमति दी जानी चाहिए।