नई दिल्ली,25 मई । भारत सरकार ने एन-95 मास्क को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया किया है।
N-95 मास्क के प्रमुख निर्माताओं/आयातकों ने अपनी कीमतें 47% तक कम कर दी हैं जिससे देश में एन-95 मास्क की उपलब्धता सस्ती कीमतों पर हो रही है।