जयपुर,19 अप्रेल । राजस्थान में सोमवार 20 अप्रेल से मॉडिफाइड लाकॅडाउन में हाट स्पॉट, कन्टेमेंट जोन व क्लस्टर्स जैसे क्फर्यू वाले इलाकों में लागू नहीं होंगे । जिन इलाकों में क्फर्यू लगा हुआ है वहां मौजूदा पाबंदी ही जारी रहेगी ।
पुलिस की ओर से जारी दिशा निर्देश ।
20 अप्रेल से पुलिस द्वारा नाकाबंदी स्थान पर निम्नानुसार वाहनों के निरीक्षण के पश्चात् अनुमति दी जावेगी(क! क्षेत्र में वर्तमान पाबंदी ही जारी रहेगी)
परिचय पत्र के आधार पर अनुमति
•चिकित्साकर्मी, नर्सेज, पैरामेडीकल स्टॉफ व अस्पताल के अन्य सहायक कर्मचारी (सरकारी व निजी दोनों)
• भारत सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों के अधिकारी व कर्मचारी।
• बैंक, एटीएम एवं बीमा कर्मी
• प्रिंट, इलैक्ट्रोनिक मीडियाकर्मी एवं हॉकर्स।
• दूरसंचार व इंटरनेट सर्विस प्रदाता
• पेट्रोल पम्प व एलपीजी (गैस) कर्मी
• औषधि विक्रेता, चिकित्सा उपकरण विक्रेता, कैमिस्ट।
• प्राईवेट सिक्योरिटी सर्विस (वर्दी पहने हुए)
• मनरेगा श्रमिक (जॉब कार्ड के आधार पर)
• होम डिलीवरी/ई-कॉमर्स/कोरियर सर्विस केबल सेवाएं
अन्य निर्देश:
• सभी मालवाहन (गुड्स व्हीकल खाली या भरा हुआ) को कोई पास की आवश्यकता नहीं होगी।
• अन्य सभी व्यक्ति/व्यक्तियों/वाहनों को किसी भी राजकीय कार्यालय द्वारा जारी पास के आधार पर ही अनुमति दी जाएगी।
पास के आधार पर निम्न कार्यों में शामिल व्यक्तियों को अनुमति दी जावेगी
• किराना एवं प्रोविजनल स्टोर
• फल-सब्जी, दूध, अण्डे, मीट, चिकन, फिश, पशु आहार, मुर्गीदाना बेचने वाले।
• कृषि सम्बंधी सामन (बीज-खाद) विक्रेता, कृषि उपकरण व मरम्मत की दुकानें।
• राजमार्गो एवं अन्य स्थानों पर टायर पंचर एवं रिपेयरिंग की दुकानें, स्पेयर पार्ट्स की दुकानें
• रेस्टोरेंट व भोजनालय (केवल होम डिलीवरी) एवं राजमार्गों पर ढाबे
• इलैक्ट्रिशियन, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, मोची, धोबी
• परिवहन सेवाओं के कार्यालय व गोदाम (ट्रांसपोर्ट सर्विस)
• तेल मिल, चावल मिल, आटा/दाल चक्की
• मशीनें व स्पेयर पार्ट्स, खाद-बीज, कीटनाशक निर्माता
• पैकेजिंग सामान बनाने वाली इकाईयां, खादी एवं कुटीर उद्योग। .
• ईट भट्टे, कोल्ड स्टोरेज व भण्डार गृह।
• गौशाला, चारा उत्पादन इकाईयां।
• शिशु/दिव्यांग/वरिष्ठ नागरिक, महिलाओं हेतु आश्रय गृह
फाइल फोटो साभार गूगल