आपतियां 12 मार्च तक

चण्डीगढ, 29 फरवरी- हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं चुनाव विभाग के प्रधान सचिव  अनुराग अग्रवाल ने बताया कि हरियाणा राज्य में जिस व्यक्ति की आयु एक जनवरी, 2020 को 18 साल या इससे अधिक हो चुकी है और उसका नाम प्रकाशित की गई मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं, या उसके विवरण में किसी प्रकार की गलती दर्ज है, इस बारे में वह अपने दावे तथा आपतियां आगामी 12 मार्च, 2020 तक संबंधित निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों व सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों तथा प्रकाशन स्थलों पर पदनामित अधिकारी (बीएलओ) को प्रस्तुत कर सकते है।


उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने हरियाणा राज्य की सभी 90 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का एक जनवरी, 2020 को अर्हता तिथि मानकर 10 फरवरी, 2020 को ड्राफट प्रकाशन करवाया गया है।


उन्होंने बताया कि फार्म नं0 6 ;नाम दर्ज करवाने , फार्म नं0 6ए ;अप्रवासी भारतीयों के नाम दर्ज करवाने , फार्म नं0 7 ;मतदाता सूची से नाम हटाने बारे , फार्म नं0 8 ;विवरण की त्रुटियां ठीक करवाने , व फार्म नं0 8क उसी निर्वाचन क्षेत्र में एक मतदान केन्द्र से दूसरें मतदान केन्द्र में नाम शिफट करवाने से सम्बन्धित  है।