जयपुर, 19 फरवरी। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद ने बुधवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि मदरसों में लगे पैराटीचर्स का स्थानान्तरण करने के संबंध में नियम बनाये जाएंगे।
मोहम्मद प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पैराटीचर्स संंविदाकर्मी होते है और इनका स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता है।
विभाग द्वारा इस संबंध में 20 दिसम्बर 2017 को आदेश जारी किये गये थे। कुछ पैराटीचर्स ऎसे है जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है या जो महिलाएं दूर-दराज में लगी हुई, उनका स्वयं के प्रार्थना पत्र पर कार्य व्यवस्था की दृष्टि से उसी जिले अथवा अन्य जिलों में समायोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि पैराटीचर्स के स्थानान्तरण के संबंध में कोई नियम बने हुये नहीं है।